February 24, 2026
बड़ा फैसला: हरियाणा में अब 'ट्रांसजेंडर' भी बनेंगे HCS अफसर! HPSC ने आवेदन पोर्टल पर जोड़ा 'Third Gender' का विकल्प
पंचकूला/चंडीगढ़ (Media Jagat Desk): हरियाणा में प्रशासनिक सेवाओं (Administrative Services) का सपना देखने वालों के लिए, विशेषकर ट्रांसजेंडर (Transgender) समुदाय के लिए एक बेहद ऐतिहासिक और सकारात्मक खबर सामने आई है। समानता के अधिकार को बल देते हुए अब राज्य में ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग भी हरियाणा सिविल सर्विस (HCS) अधिकारी बन सकेंगे।
HPSC ने वेबसाइट पर किया बड़ा बदलाव इस ऐतिहासिक पहल को लागू करते हुए हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC) ने अपने ऑनलाइन आवेदन पोर्टल में एक अहम बदलाव किया है। अब आवेदन फॉर्म भरते समय जेंडर (Gender) चुनने वाले कॉलम में पुरुष और महिला के साथ-साथ 'ट्रांसजेंडर' (Third Gender) का नया विकल्प भी जोड़ दिया गया है। जानकारी के मुताबिक, आयोग ने इसी जरूरी अपडेट को पोर्टल पर लाइव करने के लिए 23 फरवरी को अपनी वेबसाइट को करीब 1 घंटे के लिए बंद (Maintenance) रखा था।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद मिला हक यह बड़ा कदम पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के सख्त और स्पष्ट आदेशों के बाद उठाया गया है। दरअसल, अदालत ने हरियाणा सरकार और सभी भर्ती आयोगों को निर्देश दिया था कि सरकारी नौकरियों के सभी आवेदन फॉर्मों में "तीसरे लिंग" (थर्ड जेंडर) का कॉलम अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए। अदालत का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि समाज के इस हाशिए पर रहने वाले वर्ग को भी समान रोजगार के अवसर (Equal Employment Opportunities) प्राप्त हो सकें।
चंडीगढ़ पुलिस मामले से बनी थी मिसाल गौरतलब है कि इससे पहले चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल भर्ती मामले में भी हाईकोर्ट ने यह बिल्कुल साफ कर दिया था कि ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों के आवेदन हर हाल में स्वीकार किए जाएंगे।
अब HPSC के इस बदलाव के बाद, ट्रांसजेंडर व्यक्ति बिना किसी झिझक के अपनी पहचान के रूप में 'ट्रांसजेंडर श्रेणी' का चयन करके HCS और अन्य सरकारी नौकरियों के लिए अपना ऑनलाइन फॉर्म जमा कर सकते हैं। यह फैसला न सिर्फ हरियाणा बल्कि पूरे देश के लिए समानता की दिशा में एक बड़ी मिसाल है।
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